वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नया आयकर कैलकुलेटर: जानें नई कर व्यवस्था की पूरी जानकारी

नई कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव
वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार ने नई कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें व्यक्तियों के लिए कर-मुक्त आय सीमा को बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है।
धारा 87A के तहत छूट को बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है, जो 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर लागू होगी। इसका मतलब है कि 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों की कर देयता शून्य हो जाएगी।
कर गणना में नई सुविधाएं
आयकर कैलकुलेटर मूल इनपुट के आधार पर कर देयता का अनुमान लगाने में सक्षम बनाता है, जिसमें आय, पात्र कटौती और छूट शामिल हैं। करदाताओं को पुरानी या नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय विवरण दर्ज करने होंगे।
आयकर कैलकुलेटर एक ऑनलाइन टूल है जो आपके वेतन और अन्य कर योग्य आय के आधार पर आयकर की गणना करने में मदद करता है। यह विभिन्न कारकों जैसे कटौती, छूट और लागू कर स्लैब को ध्यान में रखता है। भारतीय करदाताओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया यह कैलकुलेटर, कर गणना प्रक्रिया को सरल बनाता है।
महत्वपूर्ण अपडेट और भविष्य की योजना
नई कर व्यवस्था में तुलनात्मक रूप से कम कर दरें हैं, लेकिन इसमें कम कटौती और छूट भी हैं। सरकार सक्रिय रूप से नई व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है और इसे वित्त वर्ष 2023-24 से डिफ़ॉल्ट व्यवस्था बना दिया है। यदि आप पुरानी कर व्यवस्था (कटौती के साथ) का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको विशेष रूप से इसे चुनना होगा।
करदाताओं के लिए अपडेट किए गए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत से दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया गया है। यह विस्तार करदाताओं को अपने रिटर्न में चूक या त्रुटियों को सुधारने के लिए एक लंबी अवधि प्रदान करता है।