दिल्ली यातायात पुलिस की राष्ट्रीय लोक अदालत: चालान निपटान का सुनहरा अवसर

परिचय
दिल्ली के निवासियों को 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने लंबित यातायात चालान निपटाने का अवसर मिलेगा। यह पहल नियमित अदालतों पर बोझ कम करने के साथ-साथ नागरिकों को राहत प्रदान करने का प्रयास है।
महत्वपूर्ण विवरण
लोक अदालत 13 सितंबर, 2025 को दिल्ली के सात जिला न्यायालयों में आयोजित की जाएगी, जिनमें पटियाला हाउस, करकरदूमा, राउज एवेन्यू, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी और द्वारका शामिल हैं। सत्र सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगा।
पंजीकरण प्रक्रिया
लोक अदालत के लिए बुकिंग 8 सितंबर, 2025 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। तीन दिनों के लिए 1.8 लाख स्लॉट उपलब्ध हैं।
नागरिकों को पहले दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट से अपने लंबित चालान की जांच करनी होगी और उन्हें डाउनलोड करना होगा। इसके बाद, उन्हें अपनी अपॉइंटमेंट स्लॉट सुरक्षित करने के लिए ऑनलाइन टोकन पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। टोकन और अपॉइंटमेंट पर्ची को डाउनलोड और प्रिंट करने के बाद, उन्हें सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 13 सितंबर को निर्धारित अदालत में उपस्थित होना होगा। अंत में, वे लोक अदालत में अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं, कम जुर्माना भर सकते हैं और अपने चालान की कानूनी मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी
निजी वाहनों के लिए अधिकतम 2 चालान और 5 नोटिस का निपटारा किया जा सकता है। व्यावसायिक वाहनों के लिए अधिकतम 2 चालान या 2 नोटिस का निपटारा किया जा सकता है।
ध्यान दें कि ऑनलाइन दिखाई देने वाले सभी चालान पात्र नहीं हैं – केवल दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा लोक अदालत के लिए अपलोड किए गए चालान ही प्रिंट करने योग्य हैं। मई 2025 के बाद के नए चालान पात्र नहीं हैं।
निष्कर्ष
नागरिक लंबी अदालती प्रक्रियाओं के बिना त्वरित मामलों का निपटारा कर सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त अदालती शुल्क के केवल कम की गई जुर्माना राशि का भुगतान कर सकते हैं, और सिविल कोर्ट की डिक्री के समकक्ष एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के साथ जा सकते हैं।