মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর 9

दिल्ली दंगा मामला: पांच साल की हिरासत के बाद शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में दी जमानत याचिका

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मुख्य समाचार

पूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र और कार्यकर्ता शरजील इमाम ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इमाम ने दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों से जुड़े आतंकवाद विरोधी कानून के एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

वर्तमान स्थिति

इमाम जनवरी 2020 से हिरासत में हैं और पिछले पांच साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2020 के अंत में सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दंगे भड़क गए थे, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हो गए थे।

कानूनी प्रक्रिया

दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। सभी आरोपियों ने जमानत याचिकाएं दायर कीं, लेकिन निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 2 सितंबर को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

आगे की राह

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रदर्शन या विरोध की आड़ में नागरिकों द्वारा की गई “षड्यंत्रकारी” हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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